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Delhi liquor case: Arvind Kejriwal और K Kavitha को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 14 दिनों की पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई

आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने सात मई तक के लिए बढ़ा दी है.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के. कविता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की पुलिस कस्टडी 7 मई तक बढ़ा दी है, यानी कि इन दोनों को अब 14 दिनों तक और जेल में रहना पड़ेगा. 21 मार्च को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल को अरेस्ट किया था. वह 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं.

बता दें कि सीबीआई ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी एवं राज्य की विधानपरिषद सदस्य कविता को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह ईडी के गिरफ्तार किये जाने के बाद बंद थीं. ईडी ने कथित घोटाले से उपजे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले उसी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि ईडी ने अपने दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सामग्री दी थी - कि केजरीवाल कथित तौर पर अब रद्द की गई नीति बनाने में शामिल थे. गोवा और पंजाब चुनाव प्रचार के 100 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे.

AAP और केजरीवाल ने सभी आरोपों से इनकार किया है, और भारतीय जनता पार्टी पर आम चुनाव से पहले एक प्रतिद्वंद्वी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट 'इंडिया' के एक सदस्य के खिलाफ "राजनीतिक प्रतिशोध" का आरोप लगाया है. आप और विपक्ष ने बार-बार दावा किया है कि  जांच एजेंसियां ​केंद्र सरकार के निर्देशों पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाती हैं.