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Breaking News: कोलकाता में 28 मई से 26 जुलाई तक धारा 144 लागू, अचानक क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला?

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता 28 मई से अगले 60 दिनों तक सीआरपीसी की धारा-144 के तहत पांच से ज्‍यादा लोगों के एक स्‍थान पर खड़े होने पर मनाही रहेगी. ममता सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है.

बंगाल की ममता बनर्जी सरकार कोलकाता में 28 मई से 26 जुलाई तक धारा-144 लागू रहेगा, इस दौरान 60 दिनों तक एक स्‍थान पर पांच से ज्‍यादा लोगों के खड़े होने पर बैन रहेगा.

 

ममता सरकार की तरफ से मामले को लेकर कहा गया कि विश्वसनीय जानकारी मिली है कि शहर में हिंसक प्रदर्शन होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक शांति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो सकती है.

 

कोलकाता पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, 'पांच या इससे अधिक व्यक्तियों की किसी भी गैरकानूनी सभा पर प्रतिबंध 28 मई से 26 जुलाई, 2024 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा.'

 

ममता सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है. बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि 'चुनाव के 5 चरणों के बाद जनता की इच्छा को भांपते हुए सीएम अब डरी हुई हैं. उन्होंने मोदीजी के रोड-शो को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस को शहर में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है.' 

 

कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्‍स पर अपने पुराने आदेश की कॉपी अटैच करते हुए लिखा, 'कोलकाता पुलिस नियमित आधार पर डलहौजी और विक्टोरिया हाउस के आसपास सीआरपीसी धारा-144 आदेश जारी करती है. यह कोई नई बात नहीं है और पिछले आदेशों की कॉपी भी अटैच की जा रही हैं. मामले को लेकर कृपया भ्रामक जानकारी फैलाने से बचें.' 

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