BREAKING:
टिफ़नी फ़ॉन्ग कौन हैं, जिससे एलन मस्क के 15वें बच्चे को पैदा करने से किया इनकार? अब पड़ रहा है मंहगा       बेंगलुरु के शख्स ने 50 करोड़ में खरीदा 'Okami', अब ED पड़ी पीछे, क्या है इस अमेरिकी वुल्फडॉग की खासियत?       10,000 लोग, गंदी भाषा, घातक हथियार, बेकाबू भीड़... हिंसा के दिन मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था? रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे       क्या आप भी BluSmart पर नहीं कर पा रहे Cab Booking? जानिए SEBI ने बड़े घोटाले पर कैसे लिया एक्शन       3 महीनों में 25 लोगों की गई जान, पहाड़ों के बीच मेघालय का खूबसूरत हाईवे बन रहा मौत का कुआं       इंस्टाग्राम पर दोस्ती, अफेयर, पकड़ी गई आशिकी और फिर पति का कत्ल... यूट्यूबर रविना और सुरेश की खौफनाक कहानी       क्या अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं दिखेगा CNG ऑटोरिक्शा? परिवहन मंत्री ने बताई सच्चाई, नई EV नीति का समझिए पूरा गणित       दिल्ली में कांग्रेस-RJD की बैठक से बिहार चुनाव में किस ओर मुड़ेगा INDIA Bloc का रास्ता? जानिए मीटिंग में क्या खास       सीमा पार से आए लोगों ने किया मुर्शिदाबाद हिंसा... TMC नेता कुणाल घोष का बड़ा बयान- बांग्लादेशी स्टाइल में हुए हमले       NDA से वफादारी के बदले मिला अन्याय... चिराग के चाचा पशुपति पारस का छलका दर्द, बिहार चुनाव को लेकर बताया अपना मास्टरप्लान      

Delhi liquor scam: 'सोशल मीडिया पर डाल दिया सुनवाई का वीडियो...', CM Arvind की पत्नी को दिल्ली HC ने लगाई फटकार

अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगा, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है.

Delhi liquor scam: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में फटकार लगाते हुए नोटिस जारी की है. दरअसल, सुनीता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मामले में सुनवाई के दौरान का वीडियो ही सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसे कोर्ट ने तुरंत हटाने का आदेश दिया है. 

वीडियो में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक अधीनस्थ अदालत में अपनी बात रखते नजर आते हैं.

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनीता केजरीवाल समेत छह लोगों और सोशल मीडिया मंच एक्स, मेटा और यूट्यूब को नोटिस जारी किए हैं.

उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मंचों को यह भी निर्देश दिया कि यदि उनके संज्ञान में आता है कि ऐसी ही सामग्री दोबारा पोस्ट की गई है तो वे उसे भी हटा दें. अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख निर्धारित की. उच्च न्यायालय अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

वैभव सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद जब अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को एक अधीनस्थ अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखने का विकल्प चुना और कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट की गई, जो कि अदालतों से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित है. कथित तौर पर यह वीडियो सुनीता केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा दोबारा पोस्ट किया गया था.

ये भी देखिए: G7 summit 2024: सम्मेलन में भाग लेने के बाद भारत लौटे PM Modi, जानिए भारत के लिए क्या रहा खास