BREAKING:
PM मोदी–मेलोनी की दोस्ताना मुलाकात ने लूटी सुर्खियां, G20 समिट में दिखी अनोखी बॉन्डिंग | देखिए VIDEO       बिहार चुनाव 2025 में NDA की प्रचंड जीत पर CM Nitish Kumar ने क्या कहा? सूबे में रिकॉर्ड वोटिंग ने बदला समीकरण       'जनता ने दिया नया MY फॉर्मुला- Mahila और Youth', बिहार चुनाव में NDA की प्रचंड जीत पर दिल्ली से गरजे PM Modi       महिलाओं के लिए ₹10,000, फ्री बिजली, बढ़ी पेंशन... मोदी की चेतावनी और नीतीश के 'तिहरे दांव' ने कैसे दिलाई जीत?       बिहार की सबसे बड़ी पार्टी से लेकर करारी शिकस्त तक... RJD 20 साल बाद कैसे पहुंची सबसे बुरे दौर में?       बिहार चुनाव 2025 में 'महिला शक्ति' कैसे बनी किंगमेकर? NDA की लगा दी नैया पार       टाइगर अभी ज़िंदा है! बिहार चुनाव में नीतीश कुमार कैसे बने सबसे बड़े विनर?       लाल किले कार ब्लास्ट से हिली राजधानी, देखिए दिल्ली में पिछले 28 साल के बड़े धमाके की पूरी LIST       दिल्ली में दहशत! लाल किले के पास कार में धमाका, 8 की मौत, हाई अलर्ट पर राजधानी, प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या देखा?       ट्रेनिंग कैंप में 10 मिनट देर से पहुंचे राहुल गांधी, फिर मंच पर ही मिली ये सजा, देखते रह गए लोग      

Delhi liquor scam: 'सोशल मीडिया पर डाल दिया सुनवाई का वीडियो...', CM Arvind की पत्नी को दिल्ली HC ने लगाई फटकार

अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन करने का आरोप लगा, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया है.

Delhi liquor scam: दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में फटकार लगाते हुए नोटिस जारी की है. दरअसल, सुनीता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मामले में सुनवाई के दौरान का वीडियो ही सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसे कोर्ट ने तुरंत हटाने का आदेश दिया है. 

वीडियो में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक अधीनस्थ अदालत में अपनी बात रखते नजर आते हैं.

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनीता केजरीवाल समेत छह लोगों और सोशल मीडिया मंच एक्स, मेटा और यूट्यूब को नोटिस जारी किए हैं.

उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मंचों को यह भी निर्देश दिया कि यदि उनके संज्ञान में आता है कि ऐसी ही सामग्री दोबारा पोस्ट की गई है तो वे उसे भी हटा दें. अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ जुलाई की तारीख निर्धारित की. उच्च न्यायालय अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

वैभव सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद जब अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को एक अधीनस्थ अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखने का विकल्प चुना और कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट की गई, जो कि अदालतों से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित है. कथित तौर पर यह वीडियो सुनीता केजरीवाल और अन्य लोगों द्वारा दोबारा पोस्ट किया गया था.

ये भी देखिए: G7 summit 2024: सम्मेलन में भाग लेने के बाद भारत लौटे PM Modi, जानिए भारत के लिए क्या रहा खास