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Swati Maliwal Case: कोर्ट ने आरोपी बिभव कुमार को 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा, आरोपी ने फोन किया फॉर्मेटॉ और CCTV फुटेज की डिलीट

स्वाति मालीवाल केस में कोर्ट ने सुनाई करते हुए आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

Swati Maliwal Case: स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामला तूल पकड़ रहा है. मामले में कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए बिभव ने अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी. हालांकि उस पर सुनवाई से पहले ही दिल्ली पुलिस ने शनिवार सुबह उन्हें सीएम आवास से गिरफ्तार कर लिया था. बिभव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को सीएम आवास पर AAP की राज्यसभा सांसद मालीवाल के साथ मारपीट की थी.

सबूत मिटाने का आरोप

पुलिस ने बिभव कुमार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया, जिन्होंने उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. पुलिस की तरफ से पेश वकील ने मामले में बिभव से पूछताछ करने के लिए 7 दिन की हिरासत मांगी थी. पुलिस ने बिभव पर सीएम आवास में सबूत मिटाने का आरोप लगाया है.

फोन मुंबई में किया फॉर्मेट

पुलिस ने कहा कि बिभव कुमार ने जांच एजेंसी को अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं दिया और बताया था कि मोबाइल में कुछ खराबी होने के कारण उनका फोन मुंबई में फॉर्मेट कर दिया गया था. पुलिस ने कोर्ट से कहा कि मोबाइल के हटाए गए डेटा को दोबारा हालिस करने के लिए बिभव कुमार को मुंबई ले जाना होगा.

वकील राजीव मोहन ने कही ये बात

कोर्ट ने बिभव कुमार के वकील राजीव मोहन ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि न तो 13 मई से पहले मालीवाल की सीएम आवास जाने का कोई रिकॉर्ड था और न ही उन्होंने 16 मई को एफआईआर दर्ज करने का कारण साफ किया है. उन्होंने आगे कहा कि मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट लिए सीएम आवास पर गईं और दिल्ली पुलिस तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है. उन्होंने कहा कि जांच के लिए बिभव कुमार के मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालीवाल ने फोन या वॉट्सएप कॉल पर धमकी देने का कहीं भी आरोप नहीं लगाया है.

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