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Swati Maliwal Case: कोर्ट ने आरोपी बिभव की ज़मानत याचिका को खारिज, जानिए आगे क्या करेंगे?

स्वाति मालीवाल से मारपीट कांड में मुख्य आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए की ज़मानत याचिका कोट ने खारिज कर दी हैं.

आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

ज़मानत याचिका ख़ारिज 

दरअसल, आज उनकी याचिका पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसे कोर्ट ने लंबे बहस के बाद खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आरोपी बिभव दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं.

जमानत को लेकर दोनों पक्षों में बहस भी हुई. इस दौरान स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद थीं और उन्होंने भी बिभव को जमानत देने का विरोध किया था.

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