कैश, गोल्ड और कीमती सामान! क्या शादी में मिले गिफ्ट्स पर भी लगता है टैक्स? जानिए Income Tax के बड़े नियम
भारत में शादी का सीज़न शुरू होते ही दूल्हा-दुल्हन को मिलने वाले गिफ्ट्स, कैश, गोल्ड और कीमती सामान को लेकर लोगों के मन में टैक्स से जुड़े कई सवाल उठते हैं. भारतीय शादियों में गिफ्ट देना एक परंपरा का हिस्सा है, लेकिन इन गिफ्ट्स पर टैक्स कैसे लगता है, इसे समझना ज़रूरी है.
Wedding Gifts Tax Rules: देशभर में शादी का सीज़न शुरू हो चुका है. रोशनी, सजावट, भव्य समारोह, संगीत, मेहंदी और रिश्तेदारों की रौनक—भारतीय शादियों की इसी भव्यता की पहचान है. भारत में शादियां सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला एक भव्य उत्सव होती हैं, जिसमें दावत, सजावट और उपहार विशेष महत्व रखते हैं.
भारतीय शादी में गिफ्ट देने की परंपरा बहुत पुरानी है. कैश, सोना, ज्वेलरी और कीमती वस्तुएं देने का रिवाज़ आज भी जारी है. दूल्हा-दुल्हन दोनों के परिवारों के बीच भी उपहारों का आदान-प्रदान होता है. लेकिन इन गिफ्ट्स के साथ एक अहम सवाल भी जुड़ा है. क्या शादी में मिलने वाले गिफ्ट्स पर टैक्स लगता है? अगर हां, तो कितना? और कैसे?
इसी को समझना जरूरी है ताकि दूल्हा-दुल्हन शादी के बाद मिलने वाले पैसों और कीमती उपहारों को सही तरीके से प्लान कर सकें और किसी टैक्स परेशानी में न फंसें.
शादी में मिलने वाले गिफ्ट्स पर टैक्स कैसे लगता है?
इन्कम टैक्स नियमों के अनुसार, सामान्य दिनों में मिलने वाले गिफ्ट्स पर टैक्स लग सकता है, लेकिन शादी के गिफ्ट्स के लिए खास छूट दी गई है.
किससे मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता?
अगर किसी व्यक्ति को अपने कुछ निर्धारित रिश्तेदारों से गिफ्ट मिलता है, तो वह टैक्स-फ्री होता है. इन रिश्तेदारों में शामिल हैं:
- माता-पिता
- भाई-बहन
- पति/पत्नी (स्पाउस)
- ससुराल पक्ष के सदस्य
- परिवार के पूर्वज और वंशज (दादा-दादी/नाना-नानी/बच्चे/पोते-पोती आदि)
मतलब—इन रिश्तेदारों से चाहे कितना भी गिफ्ट मिले, उस पर टैक्स नहीं लगता.
किन गिफ्ट्स पर लग सकता है टैक्स?
अगर ये गिफ्ट्स रिश्तेदारों के अलावा किसी और यानी दोस्तों, पड़ोसियों, सहकर्मियों या गैर-रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो:
- ₹50,000 से अधिक की कुल वैल्यू होने पर टैक्स लागू होता है
- कैश, सोना, ज्वेलरी, शेयर, प्रॉपर्टी — सभी पर ये नियम लागू होता है
- इसे ITR में 'Income From Other Sources' में दिखाना होता है
शादी के गिफ्ट्स पर टैक्स में बड़ी छूट — क्यों और कैसे?
शादी एक ऐसा विशेष अवसर है जिसे टैक्स विभाग ने टैक्स-फ्री घोषित किया है.
मतलब:
- शादी के दौरान मिलने वाले सभी गिफ्ट्स पूरी तरह टैक्स-फ्री होते हैं
- चाहे गिफ्ट रिश्तेदार दे या गैर-रिश्तेदार
- चाहे राशि/कीमत कितनी भी हो — कोई टैक्स नहीं
इन्कम टैक्स विभाग के अनुसार, 'शादी के मौके पर मिलने वाला गिफ्ट टैक्स योग्य नहीं है. शादी को छोड़कर किसी और अवसर, जैसे जन्मदिन, एनिवर्सरी आदि पर मिलने वाले मनी गिफ्ट्स पर टैक्स लगता है.' यानि, शादी के अलावा किसी भी अन्य अवसर पर मिलने वाला पैसा टैक्स योग्य माना जाएगा.
ITR भरते समय क्या ध्यान रखें?
शादी के गिफ्ट्स टैक्स-फ्री हैं, लेकिन फिर भी ITR फाइल करते समय सही जानकारी देना जरूरी है, ताकि बाद में कोई नोटिस न आए.
- गिफ्ट्स की पूरी वैल्यू का रिकॉर्ड रखें
- कैश, गोल्ड, ज्वेलरी, चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर — सभी का विवरण सुरक्षित रखें
- जरूरत पड़ने पर दस्तावेज़ जमा करने पड़ सकते हैं
भारतीय शादियां जितनी भव्य होती हैं, उतने ही महंगे गिफ्ट्स भी मिलते हैं. अगर आप दूल्हा-दुल्हन हैं या जल्द शादी होने वाली है, तो:
- शादी के गिफ्ट्स पर टैक्स नहीं लगता — पर सही रिकॉर्ड रखना जरूरी है
- शादी के अलावा किसी मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स के लिए टैक्स नियम जरूर जानें
शादी के गिफ्ट्स को सही प्लानिंग के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह नए जीवन की वित्तीय शुरुआत को मजबूत बना सकते हैं.
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