PAN Card हो जाएगा बंद! घर बैठें इन आसान स्टेप्स से Aadhaar को करें लिंक, कैसे चेक करें कि PAN-Aadhaar लिंक है या नहीं?
31 दिसंबर 2025 तक PAN और Aadhaar लिंक नहीं कराने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, रिफंड लेने और बैंकिंग ट्रांजैक्शन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं. इनकम टैक्स विभाग ने आखिरी चेतावनी जारी करते हुए तुरंत लिंक कराने की अपील की है.
PAN Aadhaar Linking: अगर आपने अभी तक अपना PAN Card और Aadhaar Card लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बार फिर साफ चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) हो सकता है.
पैन इनऑपरेटिव हुआ तो क्या होगा नुकसान?
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है तो आपको कई गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
इनमें शामिल हैं:
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे.
- टैक्स रिफंड अटक सकता है.
- बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार जैसे जरूरी वित्तीय काम रुक सकते हैं.
- TDS और TCS ज्यादा दरों पर कट सकता है.
- यानी रोजमर्रा के आर्थिक कामों पर सीधा असर पड़ेगा.
PAN-Aadhaar Linking कैसे करें? जानिए पूरा प्रोसेस
पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा.
PAN-Aadhaar Link करने के स्टेप्स:
- https://www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें
- प्रोफाइल सेक्शन में जाकर Link Aadhaar ऑप्शन चुनें
- PAN और Aadhaar डिटेल दर्ज करें
- अगर पेनल्टी लागू है तो e-Pay Tax के जरिए ₹1000 का भुगतान करें
- चालान जनरेट कर बैंक से पेमेंट करें
- पेमेंट के बाद दोबारा पोर्टल पर आकर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा
- OTP डालकर प्रक्रिया फाइनल करें
कैसे चेक करें कि PAN-Aadhaar लिंक है या नहीं?
ऑनलाइन स्टेटस चेक करने का तरीका:
- इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं
- Check Aadhaar-PAN Link Status पर क्लिक करें
- PAN और Aadhaar नंबर डालें
- स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा
SMS से भी कर सकते हैं चेक:
मोबाइल से यह मैसेज UID PAN
अगर PAN और Aadhaar की डिटेल मैच न करें तो क्या करें?
अगर नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी मेल नहीं खा रही है तो:
- UIDAI पोर्टल से आधार की जानकारी सही कराएं.
- NSDL या UTIITSL के जरिए पैन डिटेल अपडेट करें.
- जरूरत पड़ने पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं.
PAN-Aadhaar Linking पर पेनल्टी कितनी लगेगी?
31 दिसंबर 2025 के बाद लिंक कराने पर ₹1000 की पेनल्टी देनी होगी।
हालांकि, 1 अक्टूबर 2024 के बाद Aadhaar Enrolment ID से जारी PAN कार्ड पर यह पेनल्टी लागू नहीं होगी.
इनकम टैक्स विभाग की सख्त चेतावनी
इनकम टैक्स विभाग ने दो टूक कहा है कि 1 जुलाई 2017 या उससे पहले जारी सभी PAN कार्ड धारकों के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य है.
अगर आप चाहते हैं कि आपका पैन एक्टिव रहे, टैक्स रिफंड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत न आए तो 31 दिसंबर 2025 से पहले PAN-Aadhaar लिंक जरूर करा लें.
यह एक छोटा सा काम है, लेकिन इसकी अनदेखी आपको बड़े आर्थिक नुकसान में डाल सकती है.










