विधेयकों पर समय सीमा को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ती खाई! राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे ये 14 सवाल
President Murmu questions Supreme Court: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये भी कहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल की शक्तियों और विधेयकों को स्वीकृति देने या रोकने की प्रक्रियाओं के साथ-साथ राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने की रूपरेखा तैयार करता है. हालांकि, अनुच्छेद 200 राज्यपाल के लिए इन संवैधानिक विकल्पों का प्रयोग करने के लिए कोई समयसीमा स्पेसिफाइड नहीं करता है.

President Murmu questions Supreme Court: तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में राज्य विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति पर समय सीमा लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले का कड़ा खंडन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस तरह के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया है. इन दिनों देखा जा रहा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की खाई बढ़ती जा रही है. इस बीच जस्टिस बी.आर. गवई ने भी बीते दिन सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रुप में शपथ ली है.
शपथ लेने के दूसरे दिन ही न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की खाई को पाटने की कोशिश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम से 14 सवाल पूछे हैं और इस पर स्पष्टीकरण भी मांगा है. अनसुलझे कानूनी चिंताओं और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) का हवाला देते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सुप्रीम कोर्ट को उसकी राय के लिए भेजा है.
President of India Droupadi Murmu under Article 143 (1) of the Constitution of India has sent a reference to the Supreme Court following its recent ruling that set timelines for Governors and the President to grant assent to bills passed by legislatures.
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विधेयकों पर SC के समय सीमा पर उठाए 14 सवाल:
1. अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल के पास कौन से संवैधानिक विकल्प उपलब्ध हैं?
2. क्या राज्यपाल इन विकल्पों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य हैं?
3. क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के विवेक का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है?
4. क्या अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक जांच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है?
5. क्या न्यायालय संवैधानिक समयसीमा के अभाव के बावजूद अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपालों के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकते हैं और प्रक्रियाएं निर्धारित कर सकते हैं?
6. क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति का विवेक न्यायिक समीक्षा के अधीन है?
7. क्या न्यायालय अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विवेक के प्रयोग के लिए समयसीमा और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं निर्धारित कर सकते हैं?
8. क्या राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयकों पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय लेनी चाहिए?
9. क्या अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय किसी कानून के आधिकारिक रूप से लागू होने से पहले न्यायोचित हैं?
10. क्या न्यायपालिका अनुच्छेद 142 के माध्यम से राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाने वाली संवैधानिक शक्तियों को संशोधित या रद्द कर सकती है?
11. क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की सहमति के बिना कोई राज्य कानून लागू हो सकता है?
12. क्या सर्वोच्च न्यायालय की किसी पीठ को पहले यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या किसी मामले में पर्याप्त संवैधानिक व्याख्या शामिल है और इसे अनुच्छेद 145(3) के तहत पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजना चाहिए?
13. क्या अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां प्रक्रियात्मक मामलों से आगे बढ़कर मौजूदा संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों का खंडन करने वाले निर्देश जारी करने तक फैली हुई हैं?
14. क्या संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के अलावा किसी अन्य माध्यम से संघ और राज्य सरकारों के बीच विवादों को हल करने की अनुमति देता है?
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेद के बीच असमंजस
भारत के संविधान में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां किसी राज्य में कानून लागू होने से पहले राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है. अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां संघवाद, कानूनी एकरूपता, राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत सहित कई विचारों द्वारा आकार लेती हैं.
जटिलता को बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर परस्पर विरोधी निर्णय दिए हैं कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की सहमति न्यायिक समीक्षा के अधीन है या नहीं.
राष्ट्रपति के जवाब में कहा गया है कि राज्य अक्सर अनुच्छेद 131 के बजाय अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, जिसमें संघीय प्रश्न उठाए जाते हैं, जिन्हें स्वाभाविक रूप से संवैधानिक व्याख्या की आवश्यकता होती है.
अनुच्छेद 142 का दायरा विशेष रूप से संवैधानिक या वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित मामलों में सुप्रीम कोर्ट की राय की भी मांग करता है. राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए मान्य सहमति की अवधारणा संवैधानिक ढांचे का खंडन करती है, जो मूल रूप से उनके विवेकाधीन अधिकार को प्रतिबंधित करती है.
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