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'अग्निवीरों को पुलिस विभाग में मिलेगा 20% आरक्षण', UP की योगी सरकार का बड़ा फैसला, जानिए योजना की पूरी Detail

Uttar Pradesh Yogi Government Announce Agniveer reservation: उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत देते हुए राज्य पुलिस में 20% आरक्षण देने का फैसला किया है. यह आरक्षण सिविल पुलिस, PAC, माउंटेड पुलिस और फायरमैन पदों की सीधी भर्ती में लागू होगा. यह कदम पूर्व सैनिकों को समाज में सम्मानित रोजगार दिलाने और उनकी सेवा को मान्यता देने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

Uttar Pradesh Yogi Government Announce Agniveer reservation: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज मंगलवार यानी कि 3 जून 2025 को एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. अब राज्य पुलिस में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा. ये फैसला आज सुबह 11 बजे हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. सीएम योगी के इस फैसले ने अग्निवीर जैसी सरकार की भर्ती योजनाओं का विरोध करने वालों के लिए करारा तमाचा है. 

सरकार ने साफ किया है कि यह आरक्षण प्रत्यक्ष भर्ती (Direct Recruitment) के तहत होगा और ये कई महत्वपूर्ण पदों पर लागू होगा. इनमें शामिल हैं: 

  • सिविल पुलिस कांस्टेबल
  • पीएसी (प्रांतीय आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी)
  • माउंटेड पुलिस (घुड़सवार दस्ता)
  • फायरमैन (अग्निशमन विभाग)

भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीर के रूप में की गयी सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी.

भारत सरकार के अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा, जिसमें 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर दिया जायेगा एवं 75% अग्निवीर सशक्त और कार्य कुशल होकर समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल होंगे.

फैसले के पीछे मकसद क्या है?

योगी सरकार का कहना है कि यह कदम अग्निवीरों को नागरिक सेवाओं में शामिल करने के लिए उठाया गया है, ताकि वे सेना में 4 साल की सेवा के बाद समाज में एक सम्मानजनक रोजगार पा सकें.

यह नीति राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान को सम्मान देने का एक तरीका है और साथ ही उन्हें सिविल प्रशासन का हिस्सा बनाने का प्रयास भी है.

अग्निवीर कौन होते हैं?

'अग्निवीर' वो युवा होते हैं जो भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत थलसेना, नौसेना और वायुसेना में चार साल की सेवा के लिए भर्ती होते हैं. यह योजना जून 2022 में शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य है सशस्त्र बलों को युवा, ऊर्जावान और तकनीकी रूप से सक्षम जवानों से सशक्त बनाना.

अग्निवीर भर्ती की प्रमुख बातें:

  • उम्र सीमा: 17.5 से 23 साल
  • सेवा अवधि: 4 साल, जिसमें
  • 6 महीने की ट्रेनिंग और
  • 3.5 साल की ड्यूटी शामिल होती है.
  • चार साल बाद क्या होता है?

चार साल की सेवा पूरी करने के बाद:

लगभग 25% अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी दी जाती है, वो भी मेधा और प्रदर्शन के आधार पर.

बाकी 75% जवानों को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन उन्हें 'सेवा निधि' पैकेज दिया जाता है, जो लगभग ₹11-12 लाख का होता है.

उन्हें पेंशन नहीं मिलती, लेकिन अन्य लाभ और स्किल्स साथ होते हैं.

UP सरकार का फैसला क्यों है खास?

ये पहला मौका है जब किसी राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए इतनी बड़ी नागरिक नियुक्ति योजना लागू की है. 

इससे उन जवानों को, जो सेना में सेवा देकर लौटते हैं, एक स्थायी और सम्मानजनक नौकरी का रास्ता मिलेगा.

यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बन सकता है और भविष्य में केंद्र और राज्य की योजनाओं का तालमेल बेहतर कर सकता है.

उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला न सिर्फ पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि यह एक सकारात्मक संदेश भी देगा कि देश की सेवा करने वालों को समाज में सम्मान और स्थायित्व दिया जाना चाहिए. यह नीति देश की सुरक्षा, रोजगार और समाज के बीच एक मजबूत पुल साबित हो सकती है.

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