GST काउंसिल में आम लोगों की बल्ले-बल्ले! जानें क्या-क्या होगा सस्ता और किनकी जेब पर पड़ेगा बोझ
56वीं GST काउंसिल बैठक में बड़ा बदलाव करते हुए टैक्स स्लैब को घटाकर 5% और 18% कर दिया गया है. अब दवाइयां, छोटे वाहन, खाद्य सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते होंगे, जबकि लग्जरी कारें, तंबाकू और सॉफ्ट ड्रिंक महंगे हो जाएंगे. नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी.

GST Rate Cut 2025: बुधवार को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में देश की टैक्स व्यवस्था में 2017 के बाद सबसे बड़ा बदलाव किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर सिर्फ दो स्लैब कर 5% और 18% दिया गया है.वहीं कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स और आइटम्स पर 40% टैक्स लगेगा. नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी.
क्या-क्या होगा सस्ता?
खाद्य और पेय पदार्थ
रोटी और परांठे पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा.
दूध (UHT), पनीर, पिज्जा ब्रेड, खाखरा – 5% से घटाकर शून्य (0%)
मक्खन, घी, ड्राई फ्रूट्स, सॉसेज, मीट, जैम, जेली, आइसक्रीम, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स – 18% से घटकर 5%
सोया मिल्क और प्लांट-बेस्ड मिल्क ड्रिंक्स पर अब 5% GST
घरेलू सामान
टूथपाउडर, बर्तन, छाते, साइकिल, कंघी, फीडिंग बॉटल – 12% से घटकर 5%
शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल – 18% से घटकर 5%
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
AC, डिशवॉशर, टीवी – 28% से घटकर 18%
स्टेशनरी
मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, नोटबुक – अब टैक्स फ्री (0%)
रबर (इरेज़र) – 5% से घटकर 0%
जूते और कपड़े
अब सिर्फ 5% GST, पहले 12% लगता था.
स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां
लाइफ सेविंग ड्रग्स, ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट्स, थर्मामीटर – अब 5% या टैक्स फ्री
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी – अब बिल्कुल फ्री (0% GST)
होटल और ट्रैवल
7,500 रुपये तक के होटल रूम – 12% से घटकर 5%
इकॉनमी फ्लाइट टिकट – सिर्फ 5% GST
वाहन और ऑटो पार्ट्स
350cc तक की बाइक और छोटी कारें – 28% से घटकर 18%
ई-व्हीकल्स – पहले की तरह 5%
ऑटो पार्ट्स – 28% से घटकर 18%
सीमेंट – अब 18% (पहले 28%)
कृषि और ग्रामीण उपयोग की मशीनें
ट्रैक्टर, डीजल इंजन, हैंड पंप, ड्रिप इरिगेशन उपकरण – 12% से घटकर 5%
खाद और बायोपेस्टिसाइड्स – अब सिर्फ 5% GST
ब्यूटी और वेलनेस सर्विस
जिम, योगा सेंटर, सैलून, हेयरकट – पहले 18%, अब सिर्फ 5%
क्या होगा महंगा?
सॉफ्ट ड्रिंक्स और कैफिनेटेड ड्रिंक्स
कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोका-कोला, एनर्जी ड्रिंक – अब 40% टैक्स (पहले 28%)
लग्जरी वाहन
1200cc से ऊपर की कारें, 350cc से ऊपर की बाइक, याट, पर्सनल एयरक्राफ्ट – अब 40% टैक्स
तंबाकू और संबंधित उत्पाद
पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी – पहले 28% + सेस, अब 40% टैक्स
मनोरंजन और गेमिंग
कैसीनो, घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी – 40% टैक्स
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार का मानना है कि नए दो-स्लैब टैक्स स्ट्रक्चर (5% और 18%) से सिस्टम आसान होगा, लोगों को राहत मिलेगी और खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी. साथ ही अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के झटके से निपटने में भी मदद मिलेगी.
फेस्टिव सीजन से ठीक पहले लागू होने जा रहे इन बदलावों से आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी, जबकि लग्जरी और तंबाकू उत्पादों पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है.
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