पाकिस्तान में काला जादू करना हुआ क्राइम! 7 साल की सजा और जुर्माना अलग, हकीमों को लेना होगा लाइसेंस
Black Magic Crime In Pakistan: पाकिस्तान सीनेट पैनल ने काले जादू को अपराध घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. वहीं चिकित्सकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है. जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में अब काला जादू करने वालों की खैर नहीं.

Black Magic Crime In Pakistan: पाकिस्तान में अगर अब काला जादू किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. अब उस पर सख्त कार्रवाई के साथ उसे सजा भी मिल सकती है. जी हां, पाकिस्तान ने अपने देश में अब काला जादू को एक क्राइम घोषित कर दिया है और काला जादू का इलाज करने वालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है.
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, आंतरिक मामलों पर सीनेट की स्थायी समिति ने काले जादू का प्रैक्टिस करने या उसे बढ़ावा देने वालों पर सख्त दंड लगाने वाले विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है, जिसमें 7 साल तक की कैद का प्रावधान है.
इलाज करने से पहले लेना होगा लाइसेंस
कानून में यह भी अनिवार्य किया गया है कि आध्यात्मिक उपचार सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को धार्मिक मामलों के मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त करना होगा.
सीनेटर फैसल सलीम के नेतृत्व में समिति ने प्रस्तावित विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए सोमवार को संसद भवन में बैठक की. सीनेटर समीना ज़ेहरी ने मसौदा पेश किया, जिसकी समीक्षा कानून मंत्रालय की सिफारिशों के साथ की गई.
मामूली संशोधनों को शामिल करने के बाद, समिति के सदस्यों ने सामूहिक रूप से कानून का समर्थन किया. इस कदम का उद्देश्य आध्यात्मिक प्रथाओं को विनियमित करना और काले जादू से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है.
7 साल की सजा और 1 मिलियन पाकिस्तानी रूपये का जुर्माना
यह विधेयक दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) में अनुच्छेद 297-ए पेश करता है, जो गुप्त अनुष्ठानों में शामिल होने, काला जादू करने या ऐसी सेवाओं का विज्ञापन करने के लिए सख्त दंड निर्धारित करता है. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, अपराधियों को कम से कम छह महीने और अधिकतम 7 साल की जेल की सज़ा होगी, साथ ही 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये तक का जुर्माना भी देना होगा.
यह कानून उन व्यक्तियों को भी लक्षित करता है जो काले जादू में लिप्त होने के दौरान खुद को आध्यात्मिक उपचारक के रूप में गलत तरीके से पेश करते हैं. यह सुनिश्चित करते हुए कि धार्मिक मामलों के मंत्रालय के साथ पंजीकृत केवल लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों को ही कानूनी रूप से मान्यता दी जाती है.
चर्चा के दौरान, पीएमएल-एन के सीनेटर तलाल चौधरी ने एक टिप्पणी की जिसमें सुझाव दिया गया कि चूंकि बिल काले जादू से संबंधित है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) से परामर्श किया जाना चाहिए. जवाब में PTI के सीनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने स्पष्ट किया कि उन्हें प्रस्तावित कानून पर कोई आपत्ति नहीं है.
बिल के मुख्य विषय पर लौटने से पहले इस आदान-प्रदान ने समिति का ध्यान कुछ समय के लिए बदल दिया. सत्र में प्रमुख प्रांतीय अधिकारियों की अनुपस्थिति के बारे में चिंताओं को भी संबोधित किया गया. सीनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने सिंध के महानिरीक्षक (IG) और मुख्य सचिव की अनुपस्थिति का विरोध किया, राष्ट्रीय महत्व के मामले में उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाया.
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार चेयरमैन फैसल सलीम ने समिति की बैठकों में भाग न लेने के लिए अधिकारियों की आलोचना की, खास तौर पर मुस्तफा आमिर की हत्या जैसे मामलों में, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ड्रग से जुड़े आरोपों के कारण इसमें अनावश्यक रूप से देरी हो रही है.
राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने प्रांतीय अधिकारियों को बार-बार बुलाने के खिलाफ चेतावनी दी, उन्होंने चेतावनी दी कि क्षेत्रीय मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप से राजनीतिक तनाव पैदा हो सकता है. उन्होंने कहा, 'प्रांतीय मामलों से निपटने में एक महीन रेखा होती है। अगर हमारी समिति बहुत गहराई से जांच करने लगेगी, तो इससे अनावश्यक संघर्ष हो सकता है.'
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