Kolkata doctor rape-murder case: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स को दिया ये काम, उपद्रवियों के खिलाफ FIR का दिया आदेश
Kolkata doctor rape-murder case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने 9 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया और उन्हें उनका काम भी बताया है.
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Kolkata doctor rape-murder case: सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (RG Kar Medical College and Hospital) में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या पर पर सुनवाई की. इस दौरान चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ (Chief Justice of India DY Chandrachud) ने मामले पर कड़ा रुख दिखाया और 9 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स (National Task Force) का गठन किया. इसके साथ ही घटना के बाद जिन उपद्रवियों ने कॉलेज पर हमला किया था, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कारवाई करने का आदेश भी जारी किया है.
चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सुनवाई को दौरान मामले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है. नेशनल टास्क फोर्स का गठन करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि नेशनल टास्क फोर्स चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और भलाई पर ध्यान देगा. चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि एनटीए लिंग आधारित हिंसा को रोकने और इंटर्न, रेजिडेंट और नॉन-रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सम्मानजनक कामकाजी माहौल सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगा
नेशनल टास्क फोर्स का इन कामों पर देगी ध्यान-
- इमरजेंसी वार्ड के सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा को सुनिश्चित करना
- हथियारों के प्रवेश को रोकने के लिए सामान की जांच आवश्यक
- यदि कोई व्यक्ति रोगी न हो तो उसे एक सीमा से अधिक की अनुमति न दी जाए
- भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को तैयार करना
- डॉक्टरों के लिए रेस्ट रूम होना चाहिए
- डॉक्टरों और नर्सों के आराम के लिए अलग-अलग व्यवस्था को सुनिश्चित करना
- बायोमेट्रिक्स और फेस रिकॉग्नाइजेशन का होना अनिवार्य
- पूरे अस्पताल में लाइट और सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे होंगे अनिवार्य
- रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक सभी चिकित्साकर्मियों के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा
- इमंरजेंसी संकट से निपटने के लिए समय-समय पर वर्कशॉप का आयोजन
- संस्थागत सुरक्षा उपायों का त्रैमासिक ऑडिट
- आने वाले लोगों की संख्या के अनुरूप पुलिस बल की स्थापना
- POSH अधिनियम चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, इसलिए ICC का गठन किया जाएगा
- चिकित्सा व्यवसाय की आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर होगा उपलब्ध
नेशनल टास्क फोर्स में ये डॉक्टर रहेंगे शामिल
- सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन
- डॉ. डी नागेश्वर रेड्डी
- डॉ. एम श्रीनिवास
- डॉ. प्रतिमा मूर्ति
- डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी
- डॉ सौमित्र रावत
- प्रोफेसर अनीता सक्सेना, प्रमुख कार्डियोलॉजी, एम्स दिल्ली
- प्रोफेसर पल्लवी सप्रे, डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई
- डॉ. पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग, एम्स
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को आरजी कर अस्पताल पर भीड़ के हमले की जांच की प्रगति पर 22 अगस्त तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोलकाता बलात्कार-हत्या मामले की जांच पर 22 अगस्त तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.