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दुबई से भारत एक बार में आप कितना सोना ला सकते हैं? महिला, पुरुष और बच्चों के लिए अलग है नियम-कानून

Dubai to India Gold: दुबई से भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों को सोने से संबंधित सीमा शुल्क नियमों का पालन करना होगा. पुरुष 20 ग्राम तक शुल्क मुक्त सोना ला सकते हैं, जबकि महिलाएं और बच्चे 40 ग्राम तक सोना ला सकते हैं. इसके साथ ही दुबई में 6 महीने से अधिक समय तक रहने पर शुल्क दरों में कमी आती है.

Dubai to India Gold: दुबई जाने वाले भारतीयों की एक नजर सोना लाने पर जरूर होती है. लेकिन उनके लिए कानून को जान लेना भी जरूरी है. चाहे आप व्यक्तिगत उपभोग के लिए सोना ले जा रहे हों या गिफ्ट के तौर पर, किसी भी कानूनी मुद्दे को रोकने के लिए सीमा शुल्क नियमों और कर्तव्यों को जानना जरूरी है. 

दुबई से भारत ले जाई जा सकने वाली सोने की मात्रा के संबंध में कुछ नियम हैं और इससे अधिक ले जाने पर भारी जुर्माना या जब्ती हो सकती है. CBIC के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 6 महीने से अधिक समय तक दुबई में रहने के बाद लौटने वाले भारतीय यात्री अपने साथ 1 किलो तक सोना ला सकते हैं. हालांकि, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह तभी संभव है जब वे लागू सीमा शुल्क का भुगतान करें.

कंप्लीट डॉक्यूमेंट का रहने है जरूरी

सोना ज्वेलरी, सिक्के या बार के रूप में हो सकता है. यात्रियों के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट, जैसे परचेस इनवॉइस का साथ रखना जरूरी है, जिसमें कीमत, शुद्धता और परचेस डेट के बारे में पूरी डिटेल्स हो. भारतीय एयरपोर्ट पर कस्टम क्लीयरेंस के दौरान वेरिफिकेशन के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपने सभी नियमों का पालन किया है.

जेंडर के आधार पर ड्यूटी फ्री सोने पर छूट

पुरुष यात्रियों के लिए:

दुबई से भारत लौटने वाले पुरुषों को 20 ग्राम सोना कस्टम ड्यूटी-फ्री ले जाने की अनुमति है, जिसकी अधिकतम कीमत 50,000 रुपये है. अगर वे इस सीमा से ज़्यादा सोना ले जाते हैं, तो उन पर कस्टम ड्यूटी लगेगी. पुरुषों के लिए 20 ग्राम से 50 ग्राम सोना पर कस्टम ड्यूटी 3%, 50 ग्राम से 100 ग्राम सोना पर कस्टम ड्यूटी 6%, 100 ग्राम से अधिक सोना पर कस्टम ड्यूटी 10% लगाई जाती है. 

महिला यात्रियों के लिए:

महिलाओं को बिना कस्टम ड्यूटी दिए 40 ग्राम तक सोना लाने की अनुमति है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपये है. इस सीमा से अधिक मात्रा पर सीमा शुल्क लगेगा.  महिलाओं के लिए 40 ग्राम से 100 ग्राम सोना पर कस्टम ड्यूटी 3%, 100 ग्राम से 200 ग्राम सोना पर कस्टम ड्यूटी 6%, 200 ग्राम से अधिक सोना पर कस्टम ड्यूटी 10% लगाई जाती है. 

बच्चों के लिए (15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए):

बच्चों को गिफ्ट या पर्सनल यूज के लिए के 40 ग्राम तक सोना कस्टम ड्यूटी-फ्री ले जाने की अनुमति है, बशर्ते वे अपने रिश्ते का प्रमाण और उचित बिल दिखाएं. बच्चों के लिए 40 ग्राम से 100 ग्राम सोना पर कस्टम ड्यूटी 3%, 100 ग्राम से 200 ग्राम सोना पर कस्टम ड्यूटी 6%, 200 ग्राम से अधिक सोना पर कस्टम ड्यूटी 10% लगाई जाती है. 

प्रवास की अवधि के आधार पर कस्टम ड्यूटी

सोने पर सीमा शुल्क इस बात पर निर्भर करता है कि यात्री दुबई में कितने समय तक रुका है. 1 साल से कम रहने पर ड्यूटी फ्री एलायंस है, वहीं कस्टम ड्यूटी 38.50% है. 6 महीने से 1 साल से तक रहने पर ड्यूटी फ्री एलायंस है, वहीं 1 किग्रा सोना के लिए कस्टम ड्यूटी 13.7% है. 1 साल से अधिक समय तक रहने पर पुरुष के लिए 50000 रुपये और महिलाओं के लिए 100000 रुपये ड्यूटी एलायंस है, वहीं 1 किग्रा सोना के लिए कस्टम ड्यूटी 13.7% है. 

दुबई में 6 महीने से अधिक समय तक रहने वाले यात्रियों को सीमा शुल्क में कटौती का लाभ भी मिल सकता है, जिसमें 12.5% ​​की छूट और भारत लाए गए सोने पर 1.25% एडिशनल सोशल वेलफेयर चार्ज (SWS) शामिल है.

भारतीय एयरपोर्ट पर डिक्लेयरेंस प्रोसेस

यदि आप ड्यूटी-फ्री सीमा से ज़्यादा सोना ले जा रहे हैं, तो आपको इसे एयरपोर्ट पर डिक्लेयर करना होगा. यात्रियों को समान की घोषणा करने और लागू सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए रेड चैनल का उपयोग करना चाहिए. ग्रीन चैनल केवल उन लोगों के लिए है जो अनुमेय सीमा के भीतर समान ले जा रहे हैं. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अनुसार, अतिरिक्त सोने के डिक्लेयरेंस न करने पर जब्ती, दंड और संभावित कानूनी कार्रवाई हो सकती है. 

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