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Amazon India को दिल्ली हाई कोर्ट से तगड़ा झटका, अब देने होंगे 337 करोड़ रुपये, जानिए क्यों?

दिल्ली हाई कोर्ट ने बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में अमेजॉन को 340 करोड रुपए का हर्जाना भरने का आदेश दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेजॉन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने अमेजॉन को एक यूनिट को लगभग 337 करोड रुपए का हर्जाना भुगतान करने का आदेश दिया है. बता दें कि यह फैसला ट्रेडमार्क अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है.

दरअसल लाइफस्टाइल इक्विटीज नाम की कंपनी जो बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब हॉर्स लोगो का मालिक है उन्होंने अमेजॉन इंडिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. कंपनी ने आरोप लगाया कि अमेजॉन इंडिया पर ऐसे कपड़े बेचे जा रहे थे जिन पर उनके लोगो से मिलता जुलता डिजाइन था और वह कम कीमत पर उसे बेच रहे थे.

कोर्ट ने सुनाया अपना आदेश

जानकारी के लिए बता दें कि हाई कोर्ट ने अपने 85 पेज के आदेश में कहा है कि अमेजॉन टेक्नोलॉजी की एक यूनिट ने BHPC ट्रेडमार्क से मिलता जुलता डिजाइन वाला प्रोडक्ट अपने साइट पर बेचा है जो अमेजॉन इंडिया के प्लेटफार्म पर चिप दाम में उपलब्ध था. कोर्ट ने कहा कि अमेजॉन ने इसे जानबूझकर उल्लंघन किया है और इस हरकत ने अमेजॉन पर परमानेंट इंजेक्शन लगा दिया है.

अमेज़न के खिलाफ गंभीर आरोप

हाई कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि अमेजॉन अपने SYMBOL की ब्रांड के तहत कपड़े बेता है और इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स पर BHPC का मिलता जुलता लोगो इस्तेमाल किया गया था जो BHPC का ट्रेडमार्क है. अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक है और इसकी मार्केट में मजबूत पकड़ भी है. कोर्ट ने आगे कहा कि अमेजन ने अपने प्लेटफार्म का इस्तेमाल अपने खुद के प्रोडक्ट्स और अपने चुने हुए प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किया है.

अमेज़न ने खारिज किए आरोप

हालांकि अमेजॉन इंडिया ने इस फैसले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है लेकिन कंपनी ने किसी भी गलत काम को लेकर इनकार भी नहीं किया है. इससे पहले भी अमेजॉन को ब्रिटेन में 2023 में एक ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में हार का सामना करना पड़ा था. यह फैसला भारत में ट्रेड मार्क कानून के तहत एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है क्योंकि यह दिखता है कि भारतीयों के साथ विदेशी कंपनियों को भी भारतीय कानून का पालन करना होगा.

 

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