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Kolkata rape-murder case: चौतरफा घिरी ममता बनर्जी! पीड़िता की मां ने लगाया बड़ा आरोप, बंगाल पुलिस पर उठाए ये सवाल

Kolkata rape-murder case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने सभी देशवासियों से आग्रह किया कि जब तक सभी आरोपी पकड़े नहीं जाते, वे उनके साथ खड़े रहें.

Kolkata rape-murder case: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर की मां ने ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) की सरकार और बंगाल पुलिस (Kolkata Police) प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस जघन्य अपराध के खिलाफ राज्य भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश कर रही हैं और कोलकाता पुलिस ने घटना की उचित जांच नहीं की.

पीड़िता की मां ने उत्तर 24 परगना जिले में अपने घर पर मीडिया से कहा, "उन्होंने (ममता बनर्जी) कहा था कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक केवल एक व्यक्ति को ही पकड़ा गया है. मुझे यकीन है कि अस्पताल में के और भी लोग इसमें शामिल हैं. मुख्यमंत्री विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही हैं. इसीलिए पुलिस भी प्रदर्शनकारियों को रोकने की लगातार कोशिश कर रही है."

'पुलिस ने न जांच किया न ही हमारा सहयोग'

पीड़िता की मां ने कहा, "पुलिस ने उचित जांच नहीं की. अधिकारियों ने हमारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया. उन्होंने बस जल्द से जल्द मामले को बंद करने की कोशिश की. वे जल्द से जल्द शव का पोस्टमार्टम करवाना चाहते थे और शव का अंतिम संस्कार करना चाहते थे."

पीड़िता की मां ने सुनाई घटना के दिन की आपबीती

पीड़िता की मां ने बताया कि अस्पताल ने पहले उन्हें बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है. उन्होंने कहा, "पहले हमें अस्पताल से फोन आया कि आपकी बेटी बीमार है. उसके बाद फोन काट दिया गया. उसके बाद जब मैंने फोन करके पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने मुझे अस्पताल आने को कहा. जब हमने दोबारा फोन किया तो खुद को असिस्टेंट सुपर बताया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है."

उसके शरीर पर केवल एक कपड़ा था -पीड़िता की मां

उन्होंने आगे कहा, "वह गुरुवार यानी कि 8 अगस्त 2024 को ड्यूटी पर गई थी. हमें शुक्रवार को सुबह 10 बजकर 53 मीनट पर यह फोन आया. जब हम पहुंचे तो हमें उसे देखने की अनुमति नहीं दी गई. हमें उसे दोपहर 3 बजे देखने की अनुमति दी गई. उसकी पैंट खुली हुई थी. उसके शरीर पर केवल एक कपड़ा था. उसका हाथ टूटा हुआ था और उसकी आंखों और मुंह से खून निकल रहा था. उसे देखकर ही लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या कर दी है."

मामले में हाई कोर्ट ने उठाए थे सवाल

बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने 13 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को कोलकाता पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को बचाए जाने पर भी पुलिस प्रशासन को लताड़ा. सीबीआई ने इस मामले में पुलिस के 31 वर्षीय नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ़्तार किया गया है. 

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