'लव जिहाद' में आजीवन कारावास, असम में नए कानून पर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, इन राज्यों में पहले बन चुके हैं कानून
Love Jihad Law: गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रेदेश जैसे राज्यों में 'लव जिहाद' कानून के बाद अब असम के सीएम ने भी इसके लिए कड़े कानून का एलान कर दिया है. इसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान रखा गया है.

Love Jihad Law: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा राज्य में 'लव जिहाद' को लेकर कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है. अब राज्य में 'लव जिहाद' करना लोगों को भारी पड़ सकता है. इसका अंजाम जिंदगी भर जेल में भुगतना पड़ेगा. सीएम हिमंत ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार जल्द ही 'लव जिहाद' के मामलों में आजीवन कारावास की सजा का कानून लाएगी. इससे राज्य में 'लव जिहाद' करने वालों पर नकेल कसी जाएगी.
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि ''लव जिहाद' का मुद्दा गंभीर है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन और धोखे से प्रेम संबंध बनाना शामिल है. हमने चुनावों के दौरान लव जिहाद के बारे में बात की थी. यह एक वास्तविक और गंभीर मुद्दा है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन और धोखे से प्रेम संबंध बनाना शामिल है. अगले कुछ दिनों में, हमारा लक्ष्य इसे आजीवन कारावास की सज़ा देने के लिए कदम उठाना है.' बता दें कि इससे पहले गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रेदेश जैसे राज्यों में 'लव जिहाद' कानून बनाए गए हैं.
योगी सरकार 'लव जिहाद' कानून किया पास
उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी इसे लेकर एक कानून पारित किया है. इसमें छल-कपट या या जबर्दस्ती धर्मांतरण के मामलों में उम्रकैद के प्रावधान रखा गया है. धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा से पास हो गया. 'लव जिहाद' पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है. सरकार के इस कानून के बाद इसे अंजाम देने वाले अपराधियों में इसका डर बना रहेगा और उम्मीद है कि ऐसी घटना में रमी देखने को मिलेगी.