Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, आर्टिकल 370 के फैसले पर समीक्षा करने वाली याचिका, जानिए क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर सुनाए अपने फैसले की समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया है. इस आर्टिकल के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था.

जम्मू-कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 अब बस इतिहास बनकर रह गया है. इसे बहाल करने के लिए डाली गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया है. जिसके बाद फैसला पर समीक्षा करने वाली याचिका भी डाली गई थी, जिसे हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए अपने 'सुप्रीम' फैसले को बरकरार रखा.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चैंबर में याचिकाओं पर विचार किया और पुनर्विचार याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज कर दिया.
संविधान पीठ ने कहा, पुनर्विचार याचिकाओं पर गौर करने के बाद रिकार्ड पर स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि मालूम नहीं होती है. सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के तहत पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता है. इसलिए पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाती हैं.
आपको बता दें कि 11 दिसंबर, 2023 को सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 के प्रविधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था. इसके साथ ही इस साल सितंबर के अंत तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने का आदेश दिया था.
बता दें कि केंद्र ने 2019 में कानून पारित कर आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था. इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया था. हालांकि हाल के दिनों में क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधि और अशांति में कमी आई है.
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