अमेरिकी अप्रवासियों को ट्रम्प सरकार का नया फरमान! अब 24 घंटे करने पड़ेंगे ये काम
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी आप्रवासियों के लिए अपनी कानूनी स्थिति का प्रमाण हर समय साथ रखना अनिवार्य होगा.

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी अप्रवासियों, H-1B कर्मचारियों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए एक नया नियम बनाया है. इस नियम के तहत अमेरिका में रह रहे सभी अप्रवासियों को अपना ID हर समय अपने पास रखना अनिवार्य होगा. इसका उद्देश्य अवैध अप्रवासियों पर सख्ती बरतना और देश में अवैध रूप से रह रहे लाखों लोगों को निर्वासित करना है.
एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट (ARR) की शुरुआत 1940 के एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से हुई थी. इस कानून के तहत अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था, लेकिन इसका निरंतर और सख्त रूप से पालन कभी नहीं किया गया. हालांकि, नया नियम इस कानून का कड़ाई से लागू करने पर काम करेगा.
क्या कहता है नया नियम?
रजिस्ट्रेशन पंजीकरण: 14 साल से अधिक आयु के सभी गैर-नागरिकों आगर 30 दिन या उससे अधिक समय तक अमेरिका में रह रहें हैं तो 'फॉर्म G-325R' के माध्यम से सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा. 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए यह ज़िम्मेदारी उनके माता-पिता की होगी.
डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता: 11 अप्रैल या उसके बाद अमेरिका आने वाले अप्रवासियों को आगमन के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यदि कोई इस निर्देश का पालन नहीं करता, तो उस पर जुर्माना, जेल या दोनों लगाए जा सकते हैं.
पता बदलने पर सूचित करना: यदि कोई व्यक्ति अपना पता बदलता है तो उसे 10 दिनों के भीतर नए पते की जानकारी सरकार को देनी होगी. ऐसा न करने पर अधिकतम $5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
फिर से रजिस्ट्रेशन: 14 साल की आयु पूरी करने वाले बच्चों को 30 दिनों के भीतर दोबारा पंजीकरण कराना होगा, जिसमें फिंगरप्रिंट जमा करना भी शामिल है.
किन लोगों पर होगा इसका प्रभाव:
अवैध अप्रवासी: यह नया नियम मुख्य रूप से उन अप्रवासियों पर लागू होता है जो बिना वैध दस्तावेजों के अमेरिका में रह रहे हैं. उन्हें अब अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपनी कानूनी स्थिति से जुड़े दस्तावेज हमेशा साथ रखने होंगे.
वैध अप्रवासी: जिनके पास वैध वीज़ा (जैसे कार्य या अध्ययन वीज़ा) है या जो ग्रीन कार्डधारक हैं, उन्हें पहले से ही रजिस्टर्ड माना जाएगा, इसलिए उन्हें दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, उन्हें भी हर समय अपने कानूनी दस्तावेज साथ रखने अनिवार्य होंगे.
भारतीय नागरिक: अमेरिका में लगभग 5.4 मिलियन भारतीय रहते हैं, जिनमें से करीब 220,000 अवैध अप्रवासी हैं, जो कुल अवैध अप्रवासी जनसंख्या का लगभग 2% हैं। H-1B वीजा धारकों और अंतरराष्ट्रीय छात्र भारतीयों को रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उनके लिए भी दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा.