तुरंत अपने देश लौट जाओ, वरना... प्रेसिडेंट ट्रम्प ने विदेशी आतंकवादियों को देश छोड़ने का दे दिया अल्टीमेटम, अब लॉरेंस गैंग से लेकर खालिस्तानी आतंकियों की खैर नहीं
Donald Trump To Terrorist: किसी भी देश में क्राइम करके अमेरिका जाकर पनाह लेने वाले आतंकवादियों के लिए अब एक बुरी खबर है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने आतंकवादियों को एक कड़ा मैसेज दिया है. ट्रम्प प्रशासन ने उन्हें अमेरिका छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है.

Donald Trump To Terrorist: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आतंकवादियों को लेकर सख्त होते नजर आ रहे हैं. यही कारण है कि अब ट्रम्प प्रशासन ने उन विदेशी आतंकवादियों को चेतावनी दे दी है जो अपने देश में क्राइम करके अमेरिका की शरण ले लेते हैं या फिर अमेरिका में भी जाकर आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहते हैं, जिससे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सुरक्षा खतरे में आती है.
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे गैंग के सदस्यों को कड़ी चेतावनी जारी की, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसने ट्रम्प प्रशासन को उन्हें निर्वासित करने के लिए एलियन एनिमीज एक्ट (AIA) का उपयोग करने से अस्थायी रूप से रोक दिया था.
अमेरिका रह रहे आतंकवादियों को कड़ा मैसेज
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा, 'कल रात सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन को एक बड़ी कानूनी जीत दिलाई और हमें एलियन एनिमीज एक्ट के तहत विदेशी आतंकवादी आक्रमणकारियों को हटाना जारी रखने की अनुमति दी. यह एक दुष्ट, वामपंथी, निम्न-स्तरीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश के लिए एक तमाचा था. ये अमेरिका में रह रहे आतंकवादियों को चेतावनी है. वह अभी खुद को निर्वासित करें या फिर जेल में डाल दिया जाएगा.'
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था, जिसने अस्थायी रूप से ट्रम्प प्रशासन को वेनेजुएला के लोगों को निर्वासित करने के लिए विदेशी शत्रु अधिनियम (AEA) का उपयोग करने से रोक दिया था, जिससे प्रशासन को इस युद्धकालीन शक्ति के तहत निष्कासन फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई.
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दा यह नहीं था कि गिरोह से जुड़े होने के आरोपी व्यक्तियों को निष्कासित करने के लिए AEA को ठीक से लागू किया गया था या नहीं, बल्कि यह था कि उनके निर्वासन को चुनौती देने वालों को अपने मुकदमे कहां दायर करने चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि AEA के तहत निर्वासन का विरोध करने वालों को टेक्सास में ऐसा करना चाहिए, जहां उन्हें हिरासत में रखा गया है. कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि निर्वासन का सामना कर रहे वेनेजुएला के लोगों को उनके निष्कासन को चुनौती देने की अनुमति देने के लिए उचित नोटिस दिया जाना चाहिए. इसमें विशेष रूप से निर्वासन होने से पहले 'बंदी राहत' प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है.